Azamgarh Development Authority
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1744/आठ-6-08-259 डी0ए0/90, दिनांक 20 जून, 2008 के अधीन इस रूप में घोषित आजमगढ़ विकास क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से एक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कहा जायेगा।


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